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निवेशक सूचना

बांड की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए ब्याज देय तिथियां

श्रृंखला* ब्याज दरब्याज देय तिथि (परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष)
XXXII8.8493%10-Jul
XXXIV8.71%10-Jul
XXXV8.785%10-Jul
XXXVI8.8086%10-Jul
XXXVIII9.17%10-Jul
XXXIX9.3896%10-Jul
XL9.558%10-Jul
XLI9.6713%10-Jul
XLII9.00%25-Jan
XLIII9.2573%10-Jul
XLIV9.25%4-May
XLV9.4376%10-Jul
XLVI9.3473%10-Jul
L - 2A, 3A, 2B, 3B8.48%, 8.66%, 8.73%, 8.91%16-Dec
(Tax Free Bonds)  
LI - A, B, C8.19%, 8.63%, 8.61%4-Mar
(Tax Free Bonds)  
LII9.34%

24-Mar

 

539.17%22-Sep
54 (Bonus Debentures)8.49%25-Mar
55 (Tax Free Bonds)7.15%21-Aug
56 1A, 2A, 3A,1B, 2B, 3B7.11%;7.28%;7.37%; 7.36%;7.53%;7.62%5-Oct
(Tax Free Bonds)  
578.19%15-Dec
608.05%5-May
618.10%27-May
627.58%23-Aug
637.47%16-Sep
647.49%7-Nov
667.37%14-Dec
678.30%15-Jan
697.32%17-Jul
716.29%31-Jul
725.45%15-Oct
736.43%27-Jan
746.87%20-Apr
756.69%13-Sep
766.74%20-Dec
775.78%29-Apr
787.44%25-Aug
797.44%16-Dec
807.35%17-Apr

*भुनाए गए एसटीआरपीपी/भाग पर आंशिक अवधि के लिए संबंधित मोचन की तारीख पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।

ब्याज भुगतान

चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से ब्याज भुगतान की नियत तारीखों पर बॉन्डधारकों/लाभकारी स्वामियों को ब्याज भुगतान जारी किया गया है/जारी किया जाएगा। नियत तिथि तक ब्याज भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, निवेशक फोन या ई-मेल के माध्यम से बॉन्ड अनुभाग से संपर्क कर सकता है।

ब्याज भुगतान संबंधित प्रस्ताव दस्तावेजों में उल्लिखित अवकाश के अधीन हैं।

डिमटेरियलाइज़ेशन

घरेलू बांड की सभी चालू (लाइव) श्रृंखला को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ स्वीकार कर लिया गया है। प्रत्येक श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) और प्रतिभूति विवरण क्रमशः एनएसडीएल और सीडीएसएल की वेबसाइटों  यथा., http://www.nsdl.co.in/ और http://www.cdslindia.com/ पर उपलब्ध हैं। 

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

कंपनी ने बांड की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट नियुक्त किए हैं, जिनसे बांडधारक संपर्क कर सकते हैं। विवरण  के लिए यहां क्लिक करें

डिबेंचर ट्रस्टी

बांड की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए डिबेंचर ट्रस्टी, जिनसे बांडधारक संपर्क कर सकते हैं।  विवरण के लिए यहां क्लिक करें

ट्रस्टियों को बांड की अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई।  इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें

घरेलू बांडधारकों के लिए आम जानकारी

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, आयकर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक (ix) के अनुसार, निवासी निवेशकों द्वारा धारित किए गए सूचीबद्ध डीमटेरियलाइज्ड बांड के मामले में, ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, वित्त अधिनियम 2023 ने ऐसी छूट को समाप्त कर दिया है और इसलिए 01-04-2023 से निवासी निवेशकों को एनसीडी पर ब्याज भुगतान पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है । 
 
निवासी निवेशकों को भुगतान की गई ब्याज राशि का 10% टीडीएस काटा जाएगा। हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में टीडीएस स्रोत पर 20% काटा जाएगा: 
i. जिन निवेशकों के पास पैन नहीं है / उन्होंने अपने डीमैट खाते में / कंपनी / रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट / डिपॉजिटरी भागीदार (धारा 206 कक) के साथ अपना वैध पैन विवरण पंजीकृत नहीं किया है और जिन निवेशकों ने अपने आधार को पैन के साथ लिंक नहीं किया है। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30.06.2023 थी।
ii. वे निवेशक जिन्होंने पिछले वर्ष (धारा 206कख) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। 
 गैर-निवासियों के मामले में, टीडीएस आयकर अधिनियम की धारा 195 और धारा 196घ के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

 टीडीएस से छूट:

क. निवासी व्यक्तिगत निवेशक के मामले में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी, यदि आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक छूट फॉर्म (फॉर्म 15 जी / फॉर्म 15 एच) जमा किए जाते हैं।

ख. यदि निवेशक आयकर अधिनियम/सीबीडीटी अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, तो आयकर अधिनियम की प्रासंगिक धारा के तहत छूट और मान्यता प्रदान करने वाले आयकर/सीबीडीटी अनुमोदन के साथ एक घोषणा प्रस्तुत की जाती है।

ग. यदि कर कम दर पर काटा जाना है या कर की कोई कटौती नहीं है, तो कृपया एनटीपीसी लिमिटेड (TAN DELN08554A) के लिए आयकर अधिनियम के तहत जारी एक वैध प्रमाण पत्र मेल करें। 
 
कम दर पर कर कटौती या कर कटौती नहीं होना दस्तावेजों की पूर्णता और कंपनी द्वारा संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा। घोषणा के साथ संबंधित दस्तावेजों को निर्धारित भुगतान तिथि से 15 दिन पहलेtdsbond@ntpc.co.in पर मेल करना आवश्यक है। 

 

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